खनिज परिवहन में वाहनों की अब लाल रंग से होगी पहचान..
जनसाधारण भी अब खनिज वाहनों की पहचान कर अवैध परिवहन की कर सकेंगे शिकायत
बीआरएन बक्सर। जिला खनन कार्यालय बक्सर से प्राप्त सूचनानुसार उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु कई निर्देश राज्य सरकारों को दिये गये है। बिहार सरकार अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए ढृढ संकल्पित है।बालू के अवैध खनन को और प्रभावकारी तरीके से नियंत्रित करने के लिए वाहनों में विशिष्ट पहचान लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि मुख्य मार्ग से होकर गुजरने वाले बालू लदे वाहनों को देखकर ही पहचान किया जा सके और पुलिस/जाँच पदाधिकारी दूर से ही वाहनों को देखकर जाँच हेतु सजग हो सके।खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार एक अगस्त 2024 से खनिज लदे वाहनों पर विशिष्ट पहचान अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा बालू के परिवहन हेतु खनन सॉफ्ट में निबंधित जी0पी0एस0 लगे वाहनों पर चारों तरफ से लाल रंग (Single Red) की 20 इंच चौडी पट्टी वाहन मालिकों को रंगवाना होगा और पट्टी पर चारो तरफ 06 (छः) इंच के साईज में खनन वाहन निबंधन संख्या (खनन सॉफ्ट में निबंधन संख्या) एवं वाहन संख्या अंकित करना अनिवार्य किया गया है। बालू बंदोबस्तधारी भी विशिष्ट पहचान अंकित किये गये एवं Pre Registered वाहनों को ही परिवहन चालान निर्गत करेंगे।
आम लोग भी ऐसे वाहनों पर रख सकेंगे निगाह
खनिज लदे वाहनों के लाल रंग से रंगे होने के कारण प्रशासन द्वारा इसकी आसानी से जाँच की जा सकेगी। आम लोग भी ऐसे वाहनों पर निगाह रख सकेंगे एवं वाहन संख्या डालकर खनन सॉफ्ट पोर्टल पर यह जान सकेंगे कि उक्त वाहन के लिए बालू का चालान कब तक वैध है। आमजन नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले वाहनों के बारे में जिला/कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकेंगे।विशिष्ट पहचान के बिना यदि बालू का परिवहन करते वाहन पाया जायेगा, तो यह स्पष्टतः अवैध बालू के परिवहन का मामला होगा। इससे अवैध परिवहन पर सही ढंग से निगरानी रखी जा सकेगी।