एन्ड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस पर डीएम का प्रेस ब्रीफिंग….
बीआरएन बक्सर। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति पर समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
जिला पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 33-बक्सर लोक सभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन को सम्पन्न कराया गया। 06 जून को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रभाव की समाप्ति के संबंध में सूचित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार एन्ड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस पर प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया जाना है। आयोग से प्राप्त निर्देश के आलोक में पूर्व में 17 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, 16 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत, 7 मई को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सप्तम् चरण के निर्वाचन हेतु 33 बक्सर लोक सभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र हेतु अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत, 17 मई को 33 बक्सर लोक सभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र हेतु अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि को 30 मई को 33 बक्सर लोक सभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र हेतु चुनाव प्रचार-प्रसार की समाप्ति के उपरांत और 1 जून को 33 बक्सर लोक सभा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र हेतु एन्ड ऑफ पोल के उपरांत प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया है।
काॅन्फिडेंस ऑफ बिल्डिंग मेजर्स के तहत की गयी कार्रवाई
भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 1941 मतदान केन्द्रों में से 1008 मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। मतदान दल के साथ सामान्य मतदान केन्द्रों पर 1-3 एवं ब्तपजपबंस मतदान केन्द्र पर 1-4 का पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों व सामान्य मतदान केन्द्रों पर अर्द्ध सैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर सीसीटीवी के द्वारा मानिटरिंग की व्यवस्था की गई। मतदान एवं मतगणना की तिथि को धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी किया गया। सभी सेक्टर पदाधिकारियों एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमणशील रहकर मतदाताओं से सूचना प्राप्त किया गया।16 मार्च को आदर्श आचार संहिता के लागू होने के पश्चात उड़नदस्ता दल को क्रियाशील किया गया। 07 मई को अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात स्टैटिक निगरानी दल को क्रियाशील किया गया। उक्त दल द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए जप्ती की गयी। बक्सर जिलान्तर्गत फ्लाईंग स्क्वॉड द्वारा कुल 4,88,71,510 मूल्य की वस्तुओं की जप्ती की गयी। स्टैटिक निगरानी दल द्वारा 39,09,740 कैश की जप्ती तथा 1402.11 ली0 शराब जिसका मूल्य 4,30,864 की जप्ती की गई है। द0प्र0स0 107 के तहत कुल 7283 व्यक्तियों को बाउंड डाउन किया गया। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 की धारा 03 (3) के तहत पुलिस अधीक्षक, बक्सर से प्राप्त प्रस्ताव में सुनवाई के उपरान्त कुल 32 असामाजिक तत्वों के विरूद्ध विभिन्न थानों पर निर्वाचन समापन के उपरांत तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेश पारित किया गया।
शस्त्र सत्यापन, अनुज्ञप्ति, रद्दीकरण एवं जमा करने संबंधी प्रतिवेदन के तहत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों की संख्या-2552 और कुल सत्यापित शस्त्रों की संख्या-2077 और
कुल जमा शस्त्रों की संख्या-1024 है । शस्त्र सत्यापान हेतु निर्धरित तिथियों को शस्त्र का सत्यापन नही कराने वाले कुल 262 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से 06 जून तक कुल 29 एफआईआर दर्ज की गयी है।
शांतिपूर्ण, स्वच्छ रूप से निर्वाचन कार्य संपन्न कराने में मीडिया कर्मियों द्वारा लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ के रूप में कार्य करते हुए अपना योगदान दिया गया। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने, आदर्श आचार संहिता का व्यापक प्रसार करने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु स्वीप कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के दौरान जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में मतदाताओं को जागरूक करने में, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के बारे में मतदाताओं को अवगत कराने, निर्वाचन अवधि के दौरान आमजनों को निर्वाचन से संबंधित सही आंकड़ों को ससमय उपलब्ध कराने, सोशल मीडिया आदि प्लेटफार्मो पर प्रसारित अफवाहों पर त्वरित रूप से जाँच पड़ताल कर आमजनों के बीच तथ्यपरक खबरों को प्रकाशित कराने में मीडिया द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।