नए कानून की जानकारी से अवगत हुए जनप्रतिनिधि व आमजन …
बीआरएन धनसोई (बक्सर)। स्थानीय थाना के प्रांगण में सोमवार को पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानून के बारे में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व आमजनो को अवगत कराया गया।इस दौरान थानाध्यक्ष ज्ञानप्रकाश सिंह ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी।
आज से नया कानून लागू किया जा रहा है, इसके तहत अधिकांश अपराधिक धाराएं बदल गई है। अब हत्या की धारा 302 की जगह भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हो गई है। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में केस दर्ज किया जाएगा। इसमें अपराध के प्रमुख बिंदु हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, चोरी, छेड़खानी और अपहरण आदि शामिल हैं। अनुसंधान की पद्धति में भी बदलाव किया गया है।
अब ऐसी होंगी धाराएं-
आईपीसी बीएनएस हत्या 302 की जगह 103, हत्या का प्रयास 307 की जगह 109, मारपीट 323 की जगह 115, छेड़छाड़ 354 की जगह 74, नाबालिग का अपहरण 363 की जगह 139, दुष्कर्म करना 376 की जगह 64, लूटपाट 392 की जगह 309, धोखाधड़ी 420 की जगह 318, दहेज हत्या 304बी की जगह 80 और जान से मारने की धमकी देना 506 की जगह 351 होगी।
इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि इस नए कानून का पालन करना हम सभी को जरुरी है। इसके तहत ही अब पुलिस कार्य करेगी तथा न्यायालय में भी कार्य होगा। इसलिए जरूरी है कि इस नए कानून को हम सभी समझे।
वहीं इस मौके पर जिला पार्षद प्रतिनिधि बरमेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया मनोज प्रसाद, समहुता मुखिया प्रतिनिधि फैज अली उर्फ राहुल, बीरेंद्र सिंह, दीपनारायण साह, संतोष भगवान सिंह, ओम नारायण उपाध्याय, बलिराम सिंह, अजय जायसवाल, सुमन प्रसाद सहित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, व आमजन शामिल हुए।