रोड शो के दौरान वाहन पर नहीं लगेंगे बैनर ….
बीआरएन बक्सर। सामान्य प्रेक्षक श्रीमती ए0के0 जॉय, भा0प्र0से0, एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष व सचिव एवं अभ्यर्थियों के साथ लोक सभा आम निर्वाचन 2024 से संबंधित बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को नियम के विरूद्ध एवं भ्रष्ट तरीकों यथा-मतदाताओं को घूस देना, कम्बल, साड़ी-धोती, खाने-पीने की सामग्री बांटना, डराना-धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर समझाना-बुझाना, मतदान के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार करना, सार्वजनिक बैठक कराना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहनों को ले जाना, ले आना आदि नहीं किए जाने निर्देश से अवगत कराया गया।
मस्जिद, चर्च, मंदिर, गुरूद्वारा या दूसरे धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार स्थल के रूप में नहीं किया जायेगा एवं न ही धार्मिक गुरूओं के माध्यम से किसी राजनैतिक दल पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की जानी चाहिए। मोटर साईकिल पर 1X1/2 फीट का एक झंडा अनुमान्य है एवं उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी। रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं करना है। अस्थायी कार्यालय पर अधिकतम 4X8 फीट का बैनर हो सकता है। जूलुस में 6X4 फीट का बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान प्रचार में बाल श्रमिक का उपयोग नहीं किया जाएगा एवं चुनाव प्रचार में ईको-फ्रेंडली सामान का उपयोग करने को कहा गया।अभ्यर्थी के लिए एक गाडी, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक गाडी एवं कार्यकर्ताओं के लिए विधान सभावार एक गाडी अनुमान्य है। मतदान दिवस को अगर अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसका वाहन किसी और द्वारा उपयोग नहीं किया जायेगा। मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थायी या स्थायी कार्यालय नहीं होना चाहिए।
सभी अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन के साथ ही आदर्श आचार संहिता से संबंधित मार्गदर्शिका उपलब्ध कराया गया है।24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसूचित करने का प्रावधान है। विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है। स्थल का अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है। थानाध्यक्ष का अनापति प्रमाण पत्र।वीडियों भैन की अनुमति सीईओ ऑफिस से लिया जायेगा।ई0वी0एम0 के प्रथम स्तरीय जाँच (FLC) के बाद बक्सर जिला में उपलब्ध ई0वी0एम0 के आलोक में 30 अप्रैल को प्रथम रैण्डमाईजेशन किया गया है। जिसकी हस्ताक्षरित सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करा दिया गया है। मतदान हेतु कुल 120% बी0यू0/सी0यू0 एंव 135% वी0वी0पैट0 का उपयोग किया जायेगा। शेष बीयू एवं सीयू के लिए पूरक प्रथम रैण्डमाईजेशन (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल) एवं तदोपरांत द्वितीय रैण्डमाईजेशन (निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी) हेतु तिथि निर्धारित करते हुए सभी संबंधित की उपस्थिति में किया जायेगा।आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत 70% से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त हेतु सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। परंतु अब तक राजनैतिक दलों द्वारा बी0एल0ए० की नियुक्ति मात्र तीन दलों द्वारा किया गया है, जो निम्नवत हैः- राष्ट्रीय जनता दल 1290, भारतीय जनता पार्टी 898 एवं जनता दल यूनाईटेड 657 है। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव से अनुरोध किया गया कि मतदान केन्द्रवार बी0एल0ए-2 प्रपत्र में भरकर बी0एल0ए0 की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया।मतदान की तिथि को सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-10 में किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु नाम-निर्देशन प्रपत्र के साथ प्रारूप-10 की प्रति अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया है।लोक सभा आम निर्वाचन के लिए सभी छ: विधान सभाओं के लिए अलग-अलग डिस्पैच सेंटर का निर्धारण किया गया है। जहां से मतदान कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं दंडाधिकारियों आदि का मतदान हेतु 31 मई को डिस्पैच किया जाएगा।ई0वी0एम0 कमिशनिंग का कार्य संबंधित डिस्पैच सेंटर पर किया जायेगा तथा ई0वी0एम0 कमिशनिंग के उपरांत ई0वी0एम0 को डिस्पैच सेंटर पर बनाये गये ब्रजगृह में सुरक्षित रखा जायेगा। पोल्ड ई0वी0एम0 को बाजार समिति बक्सर स्थित ब्रजगृह में सुरक्षा बलों के अभिरक्षा में सीलबंद कर सुरक्षित रखा जायेगा। अभ्यर्थी यदि चाहे तो ब्रजगृह के सुरक्षा हेतु प्रहरी नियुक्त कर सकते है।आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 जून को प्रात: 8:00 बजे से मतगणना का कार्य बाजार समिति बक्सर स्थित मतगणना केंद्र पर किया जाएगा। सभी विधान सभावार के लिए अलग-अलग मतगणना हॉल स्थापित किया गया है जिसमें 14-14 टेबलों पर मतगणना का कार्य किया जाएगा। मतगणना कार्य हेतु अभ्यर्थी यदि चाहे तो प्रारूप 18 में प्रत्येक टेबल के लिए एक-एक काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रस्ताव निर्वाची पदाधिकारी को दे सकते हैं।अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए किए जाने वाले व्यय का लेखा-जोखा का संधारण वह पंजी में किया जाना है इस हेतु सभी अभ्यर्थियों को व्यय पंजी अनुसूची 01 एवं 02 में उपलब्ध करा दिया गया है। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मतगणना परिणाम घोषणा के एक माह के अंदर अपना व्यय पंजी जमा करना है।33-बक्सर लोकसभा के सभी छ: विधान सभाओ से संबंधित मतदान केंद्रों की सूची निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को जिला निर्वाचन कोषांग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को सभी छ: विधान सभाओं से संबंधित मतदाता सूची की एक-एक प्रति निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अन्य अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार मतदाता सूची निर्धारित दर के अनुसार जिला निर्वाचन शाखा बक्सर से क्रय सकते हैं।