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आम सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं प्रचार करना पूर्णत: है प्रतिबंधित..

बीआरएन बक्सर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 07 मई को निर्गत अधिसूचना के अनुसार 33-बक्सर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि 1 जून को निर्धारित है। जिसके अनुसार 33 बक्सर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 199-ब्रह्मपुर, 200-बक्सर, 201-डुमरांव, 202-राजपुर (अ०जा०), 203-रामगढ़ एवं 210-दिनारा विधानसभा क्षेत्र में 1 जून को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 मार्च को निर्वाचन के घोषणा की तिथि से ही बक्सर जिला में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। 33 बक्सर संसदीय लोकसभा निर्वाचन 2024 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण बक्सर जिला में निषेधाज्ञा लागू की गई है। 30 मई के अपराह्न 6:00 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंदता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, सांप्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने, अवांछित और सामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण मतदान की तिथि को विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है और लोक सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया जाना यथोचित प्रतीत होता है।
जिला दंडाधिकारी अंशुल अग्रवाल के द्वारा मतदान की तिथि 01 जून को पूर्वाहन 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक या मतदान की प्रक्रिया समाप्ति तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बक्सर जिला अंतर्गत के सभी मतदान केदो के लिए निम्नांकित आदेश जारी किया गया है:-
30 मई के अपराह्न 6:00 बजे के पश्चात किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की आम सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एवं प्रचार करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल एवं संगठन द्वारा मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे।
मतदान की तिथि 1 जून को प्रत्येक अभ्यर्थी को एक वाहन उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक वाहन एवं प्रत्येक विधानसभा वार अपने निर्वाचन अभिकर्ता या कार्यकर्ता जो भी हो के उपयोग के लिए एक-एक वाहन अनुमान्य होगा।
1 जून को मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि पर रोक रहेगी।
मतदान की 1 जून को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के पदाधिकारी/कर्मियों तथा जेड श्रेणी पर प्रभावी नहीं होगा।
1 जून को अपराहन 6:00 बजे से बिना उचित कारण के ऐसे व्यक्ति उसे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है का उसे विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निर्देशों के अध्यधीन उपस्थित रहना प्रतिबंधित होगा।
मतदान के दिन अभ्यर्थी/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाले वाहनों की अनुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
1 जून को (निजी वाहन मतदान कर्तव्य पर लगे वाहन छोड़कर) मतदान केंद्रों के परिधि के 200 मीटर अंदर नहीं आ सकेंगे।
1 जून को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों द्वारा सेलफोन, कॉर्डलेस फोन इत्यादि लेकर मतदान केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में आना/प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।
1 जून 2024 को मतदान केंद्रों के 200 मीटर में लाउडस्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
Conduct of Election Rules, 1961 के नियम 49 (D) में व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों का मतदान केंद्रों के अंदर आना प्रतिबंधित रहेगा।
1 जून को केवल सक्षम पदाधिकारी से प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी ही मतदान केंद्रों पर आ सकते हैं, किंतु उनके द्वारा मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जाएगा।
1 जून 2024 को मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होना निषिद्ध रहेगा। यह रोक मतदान के दिन के लिए मतदाताओं की पंक्ति पर लागू नहीं होगा।
मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा वोटर पर्ची का वितरण नहीं किया जाएगा।
किसी भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
मतदान के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

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