मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि पर रहेगी रोक, मोबाईल भी है प्रतिबंधित..
बीआरएन बक्सर। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 07 मई को निर्गत अधिसूचना के अनुसार 33 बक्सर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना दिनांक 04 जून को निर्धारित है। मतगणना कार्य बाजार समिति प्रांगण बक्सर में अवस्थित सीएमआर गोदाम संख्या 7 एवं 8 में पूर्वाहन 8:00 बजे से प्रारंभ किया जाएगा।
मतगणना की तिथि को विधि व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु भा०द०वि० की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया जाना यथोचित प्रतीत होता है। जिला दंडाधिकारी बक्सर द्वारा मतगणना की तिथि 04 जून को पूर्वाह्न 01:00 बजे से मतगणना की प्रक्रिया समाप्ति तक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मतगणना परिसर एवं बाजार समिति बक्सर के मुख्य गेट से 500 मीटर की परिधि में निम्नांकित आदेश जारी किया गया है:-
4 जून को मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि पर रोक रहेगी।
मतगणना की तिथि को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के पदाधिकारी/कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगा।
मतगणना की तिथि को मतगणना केंद्र के आसपास किसी भी तरह के उत्तेजना फैलाने वाले वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित निरोधात्मक कारवाई की जाएगी।
मतगणना के दिन अभ्यर्थी/राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहनों का 500 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
मतगणना की तिथि को मतदान केंद्र से 500 मीटर की परिधि में भा०द०प्र० संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
मतगणना की तिथि को मतदान केंद्र से 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों/पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।मतगणना की तिथि को मतगणना केंद्र के बाहर 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सभा, विजय जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना की तिथि को मतगणना केंद्र के 500 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
मतगणना की तिथि को केवल सक्षम पदाधिकारी से प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी है मतगणना केंद्र पर आ सकते हैं, किंतु उनके द्वारा मतगणना प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं किया जाएगा।
मतगणना की तिथि को मतगणना परिसर में किसी भी व्यक्ति के द्वारा मतगणना के दौरान सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि को ले जाने या उपयोग करने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आधारित आग्नेयास्त्र, मोबाइल फोन एवं वायरलेस सेट इत्यादि का प्रयोग इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर रहेगा।