
डीएम ने सभी स्कूलों में परिचालन संबंधी सघन अभियान चलाकर जाँच करने का दिया आदेश ..
स्कूल के वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखने एवं अग्निशमन यंत्र लगाना है अनिवार्य
बीआरएन बक्सर। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में विद्यालय परिवहन समिति की बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को आगामी 15 अगस्त से सभी स्कूलों में परिचालन संबंधी सघन अभियान चलाते हुए जाँच करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन स्कूलों के द्वारा परिचालन से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।बैठक में उपस्थित सभी को अवगत कराया गया कि बसों/अन्य की बॉडी सुनहरे पीले रंग का कराने का निर्देश दिया गया। विद्यालय की पहचान के लिए बस की बॉडी पर खिडकी के स्तर के नीचे सभी ओर न्यूनतम 150 मि0मी0 चौडा सुनहरा भूरा रंग का एक बैड पेन्ट कर उस पर स्पष्ट अक्षरों में विद्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। विद्यालय द्वारा बस या अन्य वाहन किसी वाहन ऑपरेटर से लीज अथवा किराया पर लिया गया है तो बस के पीछे और सामने स्पष्ट रूप से ऑन स्कूल डयूटी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी स्कूल के वाहनों में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखने एवं अग्निशमन यंत्र लगाने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक स्कूल बस/स्कूल वाहन को जी0पी0एस0 युक्त होना अनिवार्य होगा। स्कूल के बच्चों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों में स्कूल बैग रखने की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।प्रत्येक स्कूल प्रबंधन एक परिवहन प्रभारी नियुक्त करेंगे एवं इसकी सूचना जिला परिवहन पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।स्कूल वाहन चालकों को यातायात अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा। इसमें कोई चूक की स्थिति में चूककर्ताओं या उपरोक्त निर्देशों के उल्लंधनकर्ताओं के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही स्कूल वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग चालकों के लिए प्रतिबंधित होगा। स्कूल के वाहन किसी भी स्टॉप पर खडी होने की स्थिति में एवं विशेष परिस्थिति में ही वाहन चालक मोबाईल फोन का इस्तेमाल करेंगे।प्रत्येक वाहन में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 125 H में उल्लेखित वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरण एवं पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।शारीरिक रूप से असमर्थ (दिव्यांग) छात्रों के लिए स्कूल बस/अन्य वाहन में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि उन्हें वाहन में चढ़ने एवं उतारने में परेशानी नहीं हो।स्कूल बस में सीसीटीवी को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए ताकि यात्रा के दौरान वहां की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सके। सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक स्कूल प्रबंधन को संरक्षित करना होगा।विद्यालय प्रबंधन सभी वाहनों के चालको एवं संवाहकों के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर संबंधी अभिलेख विद्यालय में संधारित करेंगे साथ ही बसों/वाहनों पर व्यवस्थापक का नाम, पता, ड्राइवर एवं परिचारक का नाम, मोबाइल नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दृष्टिगोचर स्थान पर अंकित कराया जाना अनिवार्य होगा।सभी वाहनों में वाहन से संबंधित सभी वैध कागजात यथा निबंधन प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, परिचारक/संवाहक (कंडक्टर) अनुज्ञप्ति, आदि उपलब्ध रखना होगा।विद्यालय प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता या माता पिता द्वारा अधिकृत लोगों को छोड़कर अन्य किसी को स्कूली बच्चों को नहीं सौपा जाएगा। अभिभावक द्वारा विद्यालय प्रबंधन को एसएमएस के द्वारा दूसरे व्यक्ति को अधिकृत करने की सूचना देनी होगी। किसी भी छात्र को पुरुष स्टाफ के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।बैठक में पुलिस अधीक्षक बक्सर, उप विकास आयुक्त बक्सर, सिविल सर्जन बक्सर, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बक्सर, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डुमरांव, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा बक्सर, विशेष कार्य पदाधिकारी बक्सर, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।